आर्यन खान को नहीं मिली जमानत, 20 अक्टूबर को होगी सुनवाई, कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला - Update Now News

आर्यन खान को नहीं मिली जमानत, 20 अक्टूबर को होगी सुनवाई, कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

 

मुंबई। ड्रग केस में आर्यन खान की जमानत पर मुंबई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। खबरों की माने तो कोर्ट ने एनसीबी और आर्यन खान के वकील की दलीलें सुनने के बाद एक बार फिर फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं एनसीबी ने अदालत में आर्यन को ‘नशेड़ी’ करार दिया और कहा कि वह नियमित रूप से ड्रग्स के सेवन का आदी है। अदालत की ओर से मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखने के बाद बॉलीवुड मेगास्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और अन्य सह-आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को अगले कई दिनों तक सार्वजनिक छुट्टियों के कारण अगले पांच दिनों के लिए आर्थर रोड सेंट्रल जेल और भायखला महिला जेल में न्यायिक हिरासत में रहना होगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) और बचाव पक्ष के वकीलों की ओर से तीखी दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश वी. वी. पाटिल ने आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा की जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला बरकरार रखा, जिन्हें 2 अक्टूबर की सनसनीखेज रेव पार्टी छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। एनसीबी ने आरोप लगाया कि आर्यन खान प्रथम ²ष्टया अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, मादक पदार्थों की खरीद और वितरण में शामिल था और कुछ अंतरराष्ट्रीय व्यक्तियों के साथ भी उसके संबंध हैं। एनसीबी ने कहा कि वह नियमित तौर पर ड्रग्स लेता है और नियमित तौर पर इसका उपभोक्ता रहा है।

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Date : 15 October 2021 Posted By : EDITOR
आर्यन खान को नहीं मिली जमानत, 20 अक्टूबर को होगी सुनवाई, कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
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मुंबई। ड्रग केस में आर्यन खान की जमानत पर मुंबई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। खबरों की माने तो कोर्ट ने एनसीबी और आर्यन खान के वकील की दलीलें सुनने के बाद एक बार फिर फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं एनसीबी ने अदालत में आर्यन को 'नशेड़ी' करार दिया और कहा कि वह नियमित रूप से ड्रग्स के सेवन का आदी है। अदालत की ओर से मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखने के बाद बॉलीवुड मेगास्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और अन्य सह-आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को अगले कई दिनों तक सार्वजनिक छुट्टियों के कारण अगले पांच दिनों के लिए आर्थर रोड सेंट्रल जेल और भायखला महिला जेल में न्यायिक हिरासत में रहना होगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) और बचाव पक्ष के वकीलों की ओर से तीखी दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश वी. वी. पाटिल ने आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा की जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला बरकरार रखा, जिन्हें 2 अक्टूबर की सनसनीखेज रेव पार्टी छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। एनसीबी ने आरोप लगाया कि आर्यन खान प्रथम ²ष्टया अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, मादक पदार्थों की खरीद और वितरण में शामिल था और कुछ अंतरराष्ट्रीय व्यक्तियों के साथ भी उसके संबंध हैं। एनसीबी ने कहा कि वह नियमित तौर पर ड्रग्स लेता है और नियमित तौर पर इसका उपभोक्ता रहा है।

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