WB: समस्याओं का हवाला न दें, ‘एक राष्ट्र एक राशन कार्ड’ लागू करें – सुप्रीम कोर्ट

 

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार से वन नेशन-वन राशन कार्ड (एक राष्ट्र एक राशन कार्ड) योजना को तुरंत लागू करने को कहा है। न्यायाधीश अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एम. आर शाह की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि बिना किसी बहाने के तुरंत एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड को लागू करें। पीठ ने सख्त लहजे में कहा कि, आप एक या दूसरी समस्या का हवाला नहीं दे सकते। यह प्रवासी श्रमिकों के लिए है। शीर्ष अदालत कोविड महामारी के बीच प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं और दुखों को दूर करने वाले मामले की सुनवाई कर रही थी। याचिकाकतार्ओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने प्रस्तुत किया कि लगभग 2.8 करोड़ प्रवासी बिना राशन कार्ड के हैं और वे गंभीर कठिनाई में हैं, क्योंकि उन्हें पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत कवर नहीं किया जा रहा है। पीठ ने कहा कि योजना को नवंबर तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन दवे ने कहा कि इस योजना से केवल राशन कार्ड रखने वालों को ही फायदा होगा।

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