Petrol will not be available without helmet at Bhopal pumps

भोपाल के पंपो पर कल से बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पैट्रौल

भोपाल के पंपो पर कल से बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पैट्रौल

कलेक्टर ने जारी किये आदेश, नहीं मानने वालो पर होगी कड़ी कार्यवाही

भोपाल । राजधानी भोपाल में बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को 1 अगस्त से पेट्रोल नहीं मिलेगा। यह आदेश कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बुधवार को जारी कर दिए हैं। यह आदेश 1 अगस्त से 29 सितंबर 2025 तक प्रभाव में रहेगा। आदेश में कहा गया है की 1 अगस्त से दोपहिया वाहन चालक अगर हेलमेट नहीं पहने होंगे, तो उन्हें पेट्रोल नहीं मिलेगा। पेट्रोल पंप संचालकों को यह आदेश मानना अनिवार्य है। और यदि कोई पेट्रोल पंप इस आदेश का पालन नहीं करता, तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं के तहत कार्यवाही भी की जा सकती है। आदेश में यह भी कहा गया है की यह नियम मेडिकल इमरजेंसी और आपात स्थिति में लागू नहीं होगा।

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