Big blow to Kejriwal from Gujarat High Court

गुजरात हाई कोर्ट से केजरीवाल को बड़ा झटका

 

अहमदाबाद । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री विवाद में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से दाखिल की गई रिव्यू पिटिशन गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हालांकि, कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के लिए केजरीवाल पर कोई नया जुर्माना नहीं लगाया।
रिव्यू पिटिशन में केजरीवाल ने सेशन कोर्ट के भेजे गए समन के अलावा खुद के ऊपर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाए जाने को भी गलत करार दिया था। लेकिन, हाईकोर्ट के जस्टिस बीरेन वैष्णव ने अपने पूर्व के आर्डर को बरकरार रखते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी।
सेशन कोर्ट कर चुका है याचिका खारिज
दरअसल, 1 अप्रैल 2023 केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम की डिग्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के महासचिव डॉ. पीयूष पटेल ने केजरीवाल के खिलाफ मानहानि की शिकायत की। कोर्ट ने मामले में दिल्ली सीएम और संजय सिंह के खिलाफ समन जारी किया। इसे केजरीवाल ने सेशन कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन सेशन कोर्ट ने तमाम दलीलों को खारिज कर दिया था। इसके बाद दोनों नेताओं ने हाईकोर्ट का रुख किया था।

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