MP: इंदौर जिले में जनता कर्फ्यू की अवधि 29 मई तक बढ़ाई गई

 

इंदौर : इन्दौर जिले में जनता कर्फ्यू की अवधि 16 मई 2021 तक प्रतिबंधों के साथ बढाई गई थी। जनता कर्फ्यू की यह अवधि सम्पूर्ण इन्दौर जिले हेतु आज प्रचलित प्रतिबंधों के साथ केवल राशन/ ग्रोसरी दुकानें खोलने के आंशिक संशोधन के साथ 29 मई 2021 तक बढाई गई है। राशन /ग्रोसरी के थोक एवं खेरची दुकानें खोलने एवं बंद होने की व्यवस्था में कल 17 मई 2021 अर्थात सोमवार से आंशिक संशोधन किया गया है।
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने धारा-144 में आदेश जारी किये है। सोमवार से शुक्रवार तक खेरची राशन / ग्रोसरी की दुकानें प्रातः 6 बजे से अपरान्ह 12 बजे तक खुल सकेगी। वार्ड स्तरीय संकट प्रबंधन समूह से यह अनुरोध किया गया है कि स्थानीय व्यवस्था अन्तर्गत यथासंभव इन खेरची दुकानों से घर-घर सप्लाई की व्यवस्था का प्रयास भी किया जाये।
राशन से संबंधित थोक दुकानें इन्दौर शहर के 4 स्थानों पर मुख्य रूप से सियागंज, मल्हारगंज, धानगली, मालवामिल क्षेत्र और छावनी क्षेत्र में है। राशन से संबंधित उक्त थोक दुकानें सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को प्रातः 6 बजे से एक बजे तक सशर्त खुली रह सकेगी। राशन से संबंधित थोक दुकानों के लिये शर्ते तय की गई है। इसके अनुसार राशन थोक विक्रेता फोन पर आर्डर लेकर सप्लाई करेंगे तथा कोई भी ग्राहक दुकानों पर नहीं आएंगे। उक्त चारों क्षेत्र जहाँ पर थोक दुकानों के बीच खेरची दुकानें भी हैं, ये दुकानें भी खेरची श्रेणी की होने से उक्त तीन दिनों में जब थोक दुकानें खुली रहेंगी, प्रातः 6 से अपरान्ह 12 बजे तक फोन पर ही बुकिंग कर सप्लाई कर सकेंगी अर्थात इन खेरची दुकानों पर सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार ग्राहक नहीं आ सकेंगे। अन्य दो दिन सोमवार एवं गुरूवार इन खेरची दुकानों पर प्रातः 6 बजे से 12 बजे के बीच ग्राहक आ सकेंगे। शहर के अन्य स्थानों पर ( उक्त 4 स्थानों को छोड़कर) स्थित किराना / ग्रोसरी दुकानें पर सोमवार से शुक्रवार प्रातः 6 बजे से 12 बजे तक ग्राहक आ सकेंगे किन्तु क्राईसेस मैनेजमेंट समिति से अनुरोध किया गया है कि होम डिलेवरी को बढ़ावा इन दुकानों से भी दिया जाये। उक्त चार क्षेत्र जहाँ पर थोक राशन की दुकानें हैं, क्षेत्रीय एसडीएम पुलिस की विशेष व्यवस्था लगाएंगे ताकि इस आदेश का पूर्ण रूप से पालन हो।
उद्योग, गोडाउन ट्रांसपोर्ट नगर से जुड़े व्यक्ति पूर्वानुसार 24 घंटे में निर्धारित तीन समय स्लॉट के बीच ही आवाजाही कर सकेंगे। सभी प्रकार के लोडिंग वाहनों को शहर में आवाजाही में छूट रहेगी। विभिन्न एजेंसी जैसे- बीग बास्केट, ऑनडोर, बिग बाजार आदि जो किराना एवं ग्रोसरी की होम डिलेवरी कर सकती है, ऐसी एजेंसी को प्रातः 6 बजे से सांय 5 बजे तक केवल किराना/ ग्रोसरी की होम डिलेवरी करना प्रतिबंधों से मुक्त रहेगा। ये एजेंसी अपने कर्मचारी एवं सुपरवाईजर्स को फोटोयुक्त पहचान पत्र देगी, ताकि पुलिस निरीक्षण में यह अपना फोटोयुक्त पहचान पत्र बतला सकें। ये सभी एजेंसी अपने होम डिलेवरी करने वाली टीम का आरटीपीसीआर टेस्ट कराएगी तथा यह रिपोर्ट इन होम डिलेवरी सदस्यों के साथ रखी जायेगी। शनिवार एवं रविवार को होम डिलेवरी पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेंगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Releated

MP: पत्रकार बीमा योजना में बढ़े हुए प्रीमियम का भार राज्य सरकार उठाएगी : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

  पत्रकार बीमा योजना में बढ़े हुए प्रीमियम का भार राज्य सरकार उठाएगी : मुख्यमंत्री डॉ. यादव बीमा के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 25 सितम्बर तक भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पत्रकारों के हित में “संचार प्रतिनिधियों के लिये स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा” योजना में बीमा कंपनी द्वारा बढ़ायी गयी प्रीमियम राशि […]

Anant Chaturdashi Celebration Indore 2024 : इंदौर में परंपरागत रूप से निकलने वाली झिलमिलाती झांकियों का कारवां

  Anant Chaturdashi Celebration Indore 2024 : इंदौर में परंपरागत रूप से निकलने वाली झिलमिलाती झांकियों का कारवां इंदौर – इंदौर का प्रसिद्ध गणेश विसर्जन चल समारोह शुरू हो गया है. चल समारोह का ये 101 वां साल है. चल समारोह में आकर्षक झांकियों के साथ अखाड़ों के करतब भी . सबसे पहले खजराना गणेश […]